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सात वर्षीय बालिका से अश्लीलता पर आरोपी को पांच साल की जेल, दस हजार अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने पांच वर्ष पूर्व सात वर्षीय बालिका से अश्लीलता करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को।पांच वर्ष की जेल और दस हजार का अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 नंबर 2020 को एक व्यक्ति ने थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी सात वर्षीय बच्ची नई बस्ती मोहल्ला स्थित हरिओम तिवारी की दुकान पर सामान लेने गई थी। जैसे ही उसकी पुत्री दुकान पर मेहंदी का कोन ले रही थी तभी दुकानदार हरिओम तिवारी ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़ कर दुकान के अंदर खींच लिया जिससे उसकी बच्ची के हाथ में नाखून के निशान से खून आने लगा और उसकी पुत्री के साथ आरोपी ने अश्लीलता की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के बाद आरोपी पत्र पर आज आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आरोपी को आज पांच वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाते हुए आरोपी का वारंट बनाकर उसे जिला कारागार भेजने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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