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सात वर्षीय बालिका से दरिंदगी, आरोपी को दस वर्ष की सजा, पचास हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। छ साल पूर्व सात वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की सजा और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 13 जून 2019 को थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी सात वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी मौका पाकर सैयर गेट अंदर निवासी अरुण रायकवार उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ गंदी हरकत की पुत्री के जोर जोर से चीखने चिल्लाने पर आस पास के लोग दौड़े तो आरोपी भाग निकला। घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर बालिका का मेडिकल परीक्षण कराते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 33 दिन बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। 29 अगस्त 2019 को न्यायालय ने मामले को संज्ञान लिया और 28 सितंबर 2019 को आरोपी का चार्ज बना। इसके बाद लगातार चली दोनों पक्ष की सुनवाई, गवाह और फॉरेंसिंक रिपोर्ट के बाद आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आज आरोपी अरुण रायकवार को दस वर्ष की सजा और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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