Home उत्तर प्रदेश अप्राकृतिक कृत्य कर वीडियो वायरल करने वाले दहेज लोभी पति का जमानत...

अप्राकृतिक कृत्य कर वीडियो वायरल करने वाले दहेज लोभी पति का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

28
0

झांसी। पत्नी के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर वीडियो वायरल करने वाले दहेज लोभी पति का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादिया मुकदमा की शादी सुल्तान उर्फ मोनू के साथ ०७ जुलाई २०१८ को हुई थी। जिसमें ससुरालीजनों को उनकी माँग के अनुसार दान दहेज देकर १० लाख रूपये में शादी की थी। परन्तु ससुरालीजन दान दहेज से खुश नहीं थे तथा वादिया के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़न करते थे , उससेप्लाट दिलाने अन्यथा जान से मारने की धमकी देते थे। पति ने उसका जबरदस्ती गर्भपातकरा दिया। १४ नवम्बर २०१९ को ससुरालीजन झाँसी आये तथा उसके माता-पिता से कहने लगे, अपने मुकदमे वापस ले लो। तब वह वादिया को अच्छी तरह रखेंगे। विश्वास में आकर मुकदमा वापस ले लिया। परन्तु बाद में पहले जैसी हरकतें शुरू कर दी। शराब के नशे में आकर पति वादिया के साथ आप्राकृतिक सम्बन्ध बनाकर पशुपति व्यवहार करता था, मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था तथा प्रार्थिया की अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर रहा है। २२ दिसंबर २०१९ को पति व उसके परिवारीजनों ने बुरी तरहमारपीट कर समस्त स्त्रीधन जेवरात छीनकर एक जोड़ी कपड़ों में घर से निकाल दिया।मोनू उर्फ सुल्तान सिंह पुत्र सीताराम निवासी ग्राम गुढ़ा थाना कटेरा व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त मोनू उर्फ सुल्तान सिंह का अन्तर्गत धारा ४९८ए, ३२३, ५०४,३७७ भा०द०स० , धारा- ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं ६७ए आई०टी० एक्ट के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here