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तिहरे हत्याकांड के आरोपी ग्वालियर निवासी राजेश यादव उर्फ मेहरा की जमानत खारिज

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झांसी। एससी एसटी कोर्ट ने शातिर अपराधी हत्यारोपी राजेश यादव उर्फ राजू कमरिया उर्फ मेहरा की जमानत याचिका सुनवाई के बाद इस आशय से खारिज कर दी क्योंकि आरोपी शातिराना दिमाग का है ओर घटना के बाद से कई सालों तक भेष बदलकर रह रहा था।शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह एवम कपिल करौलिया ने जानकारी देते हुए बताया की मऊ रानीपुर मे 25 जनवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी की राजेश यादव उर्फ राजेश कमरिया उर्फ मेहरा पुत्र वीर सिंह निवासी जोरासी जिला ग्वालियर ने अपनी पत्नी गीता और उसके बच्चों सूरज तथा निक्की की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपी को काफी समय बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट शक्तिपूत्र तोमर ने की। वही जमानत प्रार्थना पत्र का शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह और कपिल क्रोलिया ने विरोध किया। सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी का जमानत प्रार्थना निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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