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झांसी के मुकदमा की विवेचना की विवेचना पर इंस्पेक्टर से ललितपुर मजिस्ट्रेट ने मांगा स्पष्टीकरण, दंडित वाद रजिस्टर्ड करने के आदेश

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झांसी। जनपद झांसी के थाना सीपरी बाजार में लूट, अपहरण, रंगदारी जैसे संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे की विवेचना स्थानांतरित होकर जिला ललितपुर भेजी गई थी। विवेचना में एक माह से अधिक गुजरने पर विवेचक तालबेहट थाना में तैनात अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक पर विवेचना में लापरवाही करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललितपुर ने उन्हें न्यायालय में तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही दंडित वाद दायर रजिस्टर्ड करने के भी आदेश दिए है।

आपको बता दे कि माह अप्रैल में अम्बा बाय निवासी राघवेंद्र यादव ने थाना सीपरी बाजार में अनिल उर्फ अन्नी यादव सहित दर्जन भर लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। राघवेंद्र ने थाना सीपरी बाजार पुलिस पर आरोपियों से सांठगांठ कर उन्हें राहत देने का आरोप लगाया था। जिस पर आईजी ने विवेचना थाना सीपरी बाजार से छीन कर सदर बाजार थाना और इसके बाद जिला ललितपुर भेज दी थी। ललितपुर में विवेचना तालबेहट थाना ने तैनात अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को विवेचना मिली। राघवेंद्र का आरोप है कि विवेचक ने एक माह गुजरने के बाद भी अब तक विवेचना में पूर्व में सीपरी बाजार पुलिस द्वारा हटाई गई धराएं नहीं जोड़ी और न ही विवेचना में रुचि ले रहे है। राघवेंद्र ने यह आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललितपुर की अदालत में दिया था। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवेचक को विवेचना की प्रगति आख्या के साथ न्यायालय में 19 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन विवेचक निरीक्षक सुरेंद्र सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ न्यायालय की अवमानन धारा 2 सी अधिनियम 1971 धारा 12 के अधीन है। उन्होंने निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ दंडित बाद रजिस्टर्ड हो साथ ही अगली तिथि 24 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक स्पष्टीकरण न्यायालय में प्रस्तुत करें।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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