बच्चों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : डीएम 09 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 18 निगरानी नमूने संग्रहित, प्रयोगशाला जांच हेतु किए गए प्रेषित एफ़डीए टीम ने विद्यालयों के बालिकाओं सहित शिक्षक एवं सदस्यगणों को खाद्य सुरक्षा के प्रति किया जागरुक

झांसी। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को जनपद के प्राइमरी, प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय सहित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में खाद्य सुरक्षा संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने एफडीए टीम से कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा सहित गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों के विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए बच्चों को सुरक्षित भोजन की जानकारी दी जाए। उन्होंने वर्षा के दृष्टिगत बच्चों को स्वच्छ भोजन की प्रति जागरुक करते हुए बासा खाना और खुले में रखा खाद्यपदार्थ को न खाने तथा खाने के पूर्व अच्छी तरह हाथों को धोने के लिए भी प्रेरित किये जाने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद के 09 कस्तूरबा गांधी बाल का विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित बालिकाओं को एवं स्कूल में उपस्थित सदस्यगणो को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरुक करते हुए 18 निगरानी नमूने भी संग्रहित किए गए, जिन्हें जाँच हेतु राज की लैब प्रेषित किया गया। सहायक आयुक्त खाद्य / अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने टीम द्वारा भ्रमण किए गए विद्यालयों की जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद झांसी में संचालित सभी 09 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में उपस्थित विद्यार्थियों एवं अध्यापकगणों एवं स्टाफ के अन्य सदस्यों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया एवं विद्यालयों में संचालित सभी मैस /किचन का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई के प्रति सचेत किया गया। उन्होंने बताया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, बरुआसागर,कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, टपरियन बबीना,कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, रसोई बबीना,कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, सकरार बंगरा,कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, रूपाधमना मऊरानीपुर,कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, सुल्तानपुरा, चिरगाँव,कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, बरथरी मोंठ,कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, बामौर, तहसील गुरसराय एंव कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, नारायणपुरा, तहसील गुरसराय, में बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। इस दौरान सहायक सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिये खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसमे fssai के ऑनलाइन पोटर्ल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टनर्ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण के लिए निधार्रित शुल्क रू 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टन ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निधार्रित शुल्क रू 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस /पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तगर्त विधिक कायर्वाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा ₹05 लाख तक जुमार्ने का प्राविधान ह उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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