Home उत्तर प्रदेश जेवरात, रूपए व मोबाइल लूट के आरोपी को नहीं मिली जमानत

जेवरात, रूपए व मोबाइल लूट के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। जेवरात, रूपए व मोबाइल लूट के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा निरस्त कर दिया गया।विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि विगत 05 जून 2019 को वादिया श्रीमती कुरैशा अपने पति जुम्मन के साथ थाना रक्सा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सारमऊ में फार्म हाउस में बने कमरे में थी।पति बाहर हो रहा था तभी अभियुक्तों ने पति से रास्ता पूछा तथा मारपीट कर 10-15 हजार रूपये, सोने – चांदी के जेवरात व मोबाइल लूट ले गए। वादिया की तहरीर पर थाना रक्सा में मुकदमा दर्ज किया गया था।उक्त मामले में अभियुक्त भूपेन्द्र यादव उर्फ राहुल की ओर से धारा ३९४, ४१२ भा०द०सं०के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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