नशे के सौदागर को दो वर्ष का कारावास, पांच हजार अर्थदंड

झांसी। थाना रक्सा पुलिस द्वारा तीन वर्ष पूर्व गांजा सहित पकड़े गए आरोपी पर न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट ओम पाल सिंह की अदालत ने दो वर्ष का कारावास ओर पांच हजार अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन जनवरी 2023 को थाना रक्सा पुलिस ने दिखौली नहर पुल के पास से सौ ग्राम गांजा सहित संतोष कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप।पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आज आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे दो वर्ष का सश्रम कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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