झाँसी। इन दिनों शहर में मोडिफाइड साइलेंसर लगी बाइक के शोर गुल पर विराम लगाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक युवती को यातायात पुलिस से अभद्रता महंगा पड़ गया। पुलिस ने उनकी बाइक तो सीज कर दी साथ ही सरेराह पुलिस से अभद्रता, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया गया है।शहर में कानून-व्यवस्था और यातायात नियमों का पालन कराने में जुटी पुलिस टीम के साथ अभद्रता और गुंडागर्दी करने वालों को झाँसी पुलिस का कड़ा संदेश—कानून के साथ खिलवाड़ और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।सदर बाजार क्षेत्र में चेकिंग के दौरान यातायात निरीक्षक (टीआई) और पुलिस टीम से धक्का-मुक्की, गाली-गलौज व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने जलज गुप्ता और रुचिर अग्रवाल समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ संगीन धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर कानूनी शिकंजा कस दिया है। क्या है पूरा मामला?13 अक्टूबर 2026 की रात करीब 9:00 बजे टीआई देवेन्द्र कुमार शर्मा अपनी टीम और क्यूआरटी बल के साथ सदर बाजार में अवध फूड के सामने वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी बीच बाटा चौराहे की तरफ से तेज और कर्कश आवाज पैदा करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिल (UP93CM7218) आती दिखाई दी। पुलिस ने जब बाइक चालक को रोका तो वह गाड़ी में लॉक लगाकर पास के पेट्रोल पंप की तरफ भाग गया और फोन करके अपने परिजनों को बुला लिया। परिजनों संग आकर की धक्का-मुक्की और अभद्रताजब टीआई देवेन्द्र कुमार शर्मा व उनकी टीम नियमानुसार बाइक को सीज करने की कार्रवाई कर रही थी, तभी जलज गुप्ता (पुत्र विजय गुप्ता) और रुचिर अग्रवाल (पुत्र गोविन्द प्रसाद, निवासी सदर बाजार, झाँसी) अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुँच गए। आरोपियों ने बिना पुलिस की बात सुने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से अभद्रता शुरू कर दी, माँ-बहन की भद्दी गालियाँ दीं और पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकियाँ दीं। आरोपियों ने पुलिस को बाइक सीज करने और थाने ले जाने से बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया और थाने पहुँचकर भी भारी अभद्रता की। टीआई की तहरीर पर FIR दर्ज, कड़ी कार्रवाई की तैयारीपुलिस ने त्वरित कदम उठाते हुए वाहन को कब्जे में लिया और टीआई देवेन्द्र कुमार शर्मा की तहरीर के आधार पर आरोपी जलज गुप्ता और रुचिर अग्रवाल के खिलाफ थाना सदर बाजार में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 351(3), 352, 121(1) और 132 के तहत एफआईआर (FIR No. 0142/2026) दर्ज कर ली है। पुलिस की सख्त चेतावनीसदर बाजार पुलिस और यातायात विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि ऑन-ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों व पुलिस बल के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, गुंडागर्दी और सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कानून हाथ में लेने वाले ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस से ऐसा अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत न करे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
