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प्राण घातक हमला के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। उधारी के रुपए मांगने पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या 4 झांसी मनोज कुमार जाटव ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की और पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय फौजदारी रवि शंकर द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च 2024 शाम सात बजे रमेश अपने घर पर मौजूद था। तभी हसारी टपरियन निवासी पवन करोठीया उसके घर के पास से गुजरा जिससे रमेश ने अपने पुराने उधारी के रुपए मांगे तो पवन ने रुपए देने से इन्कार करते हुए उसकी मारपीट कर दी और सड़क पर पड़ा एपेक्स उठाकर उसके सर पर प्राण घातक हमला कर दिया। जिससे पवन घायल हो गया। थाना प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। न्यायालय में करीब एक माह पूर्व आरोपी पेश होकर जेल चला गया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। आरोपी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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