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छेड़खानी का विरोध करने पर मारा पत्थर, दी जान से मारने की धमकी, आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा, पांच हजार अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व महिला के साथ छेड़खानी और विरोध करने पर उसके सर पर पत्थर मारकर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पर घटना का आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी 2022 को एक महिला ने थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मोहल्ले में स्थिति किराने की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी वहां पहले से मौजूद ग्राम सिंघरा निवासी अरुण कुशवाहा ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। जिसका विरोध करने पर अरुण ने उसके सर पर पत्थर मार दिया और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजकर 17 जनवरी 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसकी सुनवाई के दौरान स्वतंत्र साक्षी और वादी की ठोस गवाही पर आरोपी अरुण पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने उसे आज तीन वर्ष की सजा और पांच हजार अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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