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दलित पर प्राण घातक हमला करने वाला आरोपी नहीं मिली जमानत

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दलित युवक पर लोहे की रॉड और ईंटों से प्राण घातक हमला करने के आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल कैरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अवधेश ने थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह 4 जुलाई को विपक्षी साहिल से अपने उधारी के रुपए मांगने दुकान पर गया था। तो साहिल ने उसे रात दस बजे अपने घर बुलाकर पैसे देने की बात कही थी। इस पर पीड़ित साहिल के घर पहुंचा तो वहां दोनों में कहा सुनी हो गई। इस दौरान साहिल और उसके साथी नासिर खा आदि ने लोहे की रॉड और ईट पत्थर से उस पर हमला कर उसके सर में गंभीर चोट पहुंचा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों जेल भेज दिया था। आज एक आरोपी नासिर खा ने आज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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