झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व दस वर्षीय मासूम बालिका से अश्लीलता करने वाले आरोपी को दोष सिद्ध होने पर आज पांच साल की जेल और पांच हजार का अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की और से पैरवी कर विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने थाना मऊरानीपुर में 28 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी दस वर्षीय पुत्री घर के बाहर अन्य बच्चों के लुका छिपी का खेल खेल रही थी। तभी गोपाल गंज निवासी सुनील उर्फ सुतई वहां आया और पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ एकांत में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर वह उसे धमकाता हुआ भाग गया। यह घटना उसकी पुत्री ने घर आकर रोते हुए बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही मुकदमे की सुनवाई के दौरान आज आरोपी सुनील पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष की सजा पांच हजार का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

