
झांसी। छ साल पूर्व एरच थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर आज आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट नेत्रपाल सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 14 अगस्त 2019 को थाना एरच में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 65 वर्षीय पत्नी शाम करीब चार बजे खेत पर काम कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार ककरबई के ग्राम धनोद निवासी भज्जू ढीमर आया और मौका पाते ही उसने पीछे से पत्नी को पकड़ कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस की विवेचना और तमाम साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए साथ ही ठोस गवाही के चलते आरोपी पर आरोप सिद्ध हो जाने पर आज न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने आदेश सुनाया। साथ ही न्यायालय ने आदेश सुनाया कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को छ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

