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आत्महत्या का आरोप सिद्ध होने पर पति को छ साल की जेल, बीस हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। अपर सत्र न्यायालय न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित झांसी अनुभव द्विवेदी की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व प्रताड़ना से तंग कर आकर आत्महत्या करने वाली महिला के पति पर आरोप सिद्ध होने पर आज उसे छ साल का कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बृजलाल कुशवाहा ने मऊरानीपुर थाने में 11 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री श्रीमती ममता कुशवाह का विवाह कटेरा निवासी देवेंद्र कुशवाह के साथ हुआ था। लेकिन विवाह के बाद से ही पति शराब पीकर आए दिन उसकी पुत्री के साथ मारपीट उत्पीड़न कर प्रताड़ना देता था। जिसके चलते उसकी पुत्री मायके आ गई थी। लेकिन बाद में देवेंद्र उसकी पुत्री को माफी मांग कर अपने घर ससुराल ले गया था। 11 दिसंबर 2022 को उसे जानकारी हुई कि उसकी पुत्री की मौत हो गई। उसने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को देवेंद्र ने मारपीट कर हत्या करते हुए फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। तमाम विवेचना और साक्ष्य के आधार पर हत्या का मामला आत्महत्या में तरमीम कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी देवेंद्र पर अपनी पत्नी ममता को उत्पीड़न कर प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जिससे उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने देवेंद्र को छ साल की कैद और बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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