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दहेज हत्या के आरोप में पति और सास को उम्र कैद

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी मनोज कुमार जाटव की अदालत ने पांच वर्ष पूर्व दहेज में डेढ़ लाख रुपए और बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता का उत्पीड़न कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी पति ओर सास पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता संजय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि उलदन के ग्राम पलरा निवासी अरविंद उर्फ मुन्ना ने 18 जुलाई 2020 को मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री द्रोपति को दहेज में डेढ़ लाख रुपए ओर बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर मऊरानीपुर के पृथ्वीपुर निवासी बृजेंद्र ओर उसकी मां श्रीमती शीला ने उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर मारपीट करके हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आज मृतिका के पति बृजेंद्र ओर उसकी सास श्रीमती शीला पर दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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