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लुटेरे को तीन वर्ष की सजा

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झांसी। 16 साल पूर्व व्यापारी को तमंचा अड़ा कर बाइक, नकदी ओर मोबाइल फोन लूटने वाले लुटेरे पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश द प्र स झांसी अनुभव द्विवेदी ने तीन वर्ष का कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बरौरी निवासी संतोष साहू पान की दुकान खोले हुए है। 24 जुलाई 2009 को वह अपनी दुकान बंद करके अपने साथी के साथ बाइक से घर जा रहा था। जैसे ही वह लोग रूपा धमना रोड पर पहुंचे तभी पीछे से आ रही बाइक पर सवार बदमाशों ने उन्हें तमंचा अड़ा कर धमकाते हुए रोक लिया ओर मोबाइल फोन, नकदी तथा बाइक लूट कर भाग गए। थाना मऊरानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने जिला महोबा के रंग महल टॉकीज के पास निवासी अमित यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से व्यापारी का लूटा गया मोबाइल फोन, बाइक बरामद कर उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। सुनवाई के बाद आज आरोपी पर लूट करने का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष का करावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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