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चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, दस हजार का अर्थदंड

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झांसी। तीन वर्ष पूर्व सीपरी बाजार के काशीराम कॉलोनी में घर में घुस कर युवक पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अगस्त 2022 को काशीराम कॉलोनी निवासी अंगूरी देवी ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि घर के बाहर कचरा डालने को लेकर पड़ोसी दिनेश वर्मा से उसका विवाद चल रहा था। देर रात दिनेश उसके घर आया ओर गाली गलौज कर विवाद करने लगा, तभी अंगूरी देवी के पति भगवान दास ने उसे रोकने का प्रयास किया तो दिनेश ने चाकू निकाल कर उसके पति के सीने ओर मुंह पर कई बार कर हमला कर दिया। जिससे उसका पति भगवान दास गंभीर रूप से घायल हो गया ओर हमलावर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पर हत्या का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आरोपी को हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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