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पुजारी के हत्यारोपी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। बरुआ सागर में सात माह पूर्व पुजारी की माइक सर में मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी ने जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसंबर 2025 को बरुआ सागर निवासी विशाल कुशवाह जो मशिल माता मंदिर पर पूजा अर्चना करता है, वह मंदिर की साफ सफाई कर रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर बाला राम उर्फ बाला विशाल से गाली गलौज करने लगा ओर उसके सर में लोहे का माइक मारकर उसे गंभीर चोट पहुंचा दी ओर भाग गए। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विशाल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बाला राम उर्फ बाला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने हत्यारोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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