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ऑन लाइन सट्टा लीडर विवेक यादव को नहीं मिली जमानत, रहना पड़ेगा जेल में 

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झांसी। ऑन लाइन क्रिकेट सट्टा का लीडर विवेक यादव को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 श्रीदेवाशीश की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल 2026 को थाना नवाबाद पुलिस ने बबीना के ग्राम डुबकी निवासी विवेक यादव सहित उसके अन्य साथियों को ऑन लाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर सट्टा खिलाने के साक्ष्य कई आईडी, ओर मोबाइल फोन सहित लाखों रुपयों का अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। न्यायालय श्रीदेवाशीष द्वारा अभियोजन का तर्क प्रकरण इकनॉमिक ऑफेंस से संबंधित है। बहस सुनने के बाद अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापथ निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी मृदुलकांत श्रीवास्तव जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने की अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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