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दूसरे असलाह तस्कर की जमानत खारिज

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित नेत्रपाल सिंह की अदालत ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दूसरे असलाह तस्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अभियोजन की ओर से और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई 2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने जीआईसी ग्राउंड के पास से मुकेश श्रीवास, संत दयानंद ओर विवेक चौहान को असलाह तस्करी के आरोप में दर्जनों असलाह ओर 97 हजार की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में न्यायालय ने पूर्व में मुकेश श्रीवास को जमानत देने से मना कर दिया उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज न्यायालय ने दूसरे आरोपी विवेक चौहान को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभी अभियुक्त को जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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