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किशोरी से अश्लीलता पर आरोपी को पांच साल की सजा, पंद्रह हजार जुर्माना

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दो वर्ष पूर्व किशोरी के घर में घुसकर अश्लीलता करने वाले आरोपी पर आज आरोप सिद्ध होने पर उसे पांच साल की सजा ओर पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी काबराहर विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 फरवरी 2023 को एक महिला ने उलदन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह बाहर मजदूरी करने गई थी घर पर उसकी 13 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी गांव का दबंग व्यक्ति पठा करका गांव निवासी महिपाल सोनी उसके घर में घुस आया ओर उसकी पुत्री से कहा कि वह टीवी चला दे। इसके बाद आरोपी ने पुत्री को घर में अकेला पाकर पुत्री के हाथ पकड़ कर अश्लील हरकते करने लगा। चीखने चिल्लाने पर आरोपी उसे धमकाते हुए भाग गया। महिला का आरोप है कि उसकी पुत्री इस घटना के बाद से भयभीत रहने लगी। किसी प्रकार अगले दिन पुत्री ने उसे घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आज आरोपी को पांच साल का कारावास ओर पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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