झांसी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने ऑन लाइन सट्टा खिलाने के आरोप में पकड़े गए माफिया दिलीप सिंह उर्फ विजय परिहार को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि झांसी पुलिस का ऑन लाइन सट्टा के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत थाना प्रेमनगर पुलिस ने 19 अप्रैल 2026 को बृजेंद्र राजपूत, दिलीप सिंह उर्फ विजय परिहार को गिरफ्तार कर ऑन लाइन क्रिकेट संबंधित वेबसाइट ओर मोबाइल फोन बरामद कर एक करोड़ साठ लाख से अधिक कीमत के कॉइनस बरामद किए थे। आरोपी दिलीप सिंह उर्फ विजय परिहार ने आज न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

