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आधा किलो चरस रखने का आरोप सिद्ध, तीन साल की जेल, दस हजार अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शरद कुमार चौधरी की अदालत ने पंद्रह वर्ष पूर्व चरस के साथ पकड़े गए आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर तीन साल की जेल दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अगस्त 2011 को प्रेमनगर थाना पुलिस ने ईसाई टोला निवासी मार्शल उर्फ अमित को खाती बाबा मंदिर जाने वाले मार्ग से आधा किलो नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय मे चल रही सुनवाई के दौरान आज आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे तीन साल की जेल ओर दस हज़ार रुपए अर्थदंड अदा करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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