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चरस रखने का आरोप सिद्ध तीन वर्ष की जेल, दस हजार अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश द्रुतगामी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने चरस रखने के आरोप में पंद्रह साल पूर्व गिरफ्तार हुए आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष की सजा ओर दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक रामप्रकाश ने 20 सितंबर 2011 को गस्त के दौरान मंडी रोड से ओरछा गेट निवासी महमूद उर्फ मोटे कुरैशी को 500 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप।पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी महमूद उर्फ मोटे पर चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष की सजा ओर दस हजार का अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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