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फायरिंग ओर अपहरण के आरोपी को जमानत देने से पोस्को की अदालत ने किया इंकार

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झांसी। सरेराह फायरिंग कर थार से युवक का अपहरण करने वाले आरोपी हर्ष यादव को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपूत कॉलोनी निवासी अभय कुशवाह ने नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी बाइक से साथी राज पाठक के साथ 7 मार्च को एकता गार्डन से रात दस बजे खाना खाकर वापस घर जा रहा था। तभी एग्जाम बिल्डिंग के पास लाल रंग की थार गाड़ी सवार थाना बड़ागांव के विरगुवा निवासी हर्ष यादव ओर उसके साथी ने बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया ओर थार से उतर कर बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपियों ने उसके साथ राज पाठक को को पकड़ कर थार गाड़ी में डाल लिया ओर अपहरण करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए अपहृत राज पाठक को सकुशल बरामद कर लिया था और आरोपी हर्ष यादव ओर उसके साथी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी हर्ष यादव की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुना ओर अंत में आरोपी का गंभीर अपराध मानते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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