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शातिर लुटेरे को चरस में दस वर्ष की सजा, एक लाख अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन डी पी सी एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय झांसी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने 18 साल पहले चरस सहित गिरफ्तार हुए आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष की सजा ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रेमनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष बलवीर सिंह गौर ओर उनकी टीम ने 2 अप्रैल 2008 को क्षेत्र में गस्त के दौरान महावीरन नगरा से किराए के मकान में रहने वाले जिला कानपुर के कल्याणपुर राजकीय उन्नयन बस्ती निवासी संजय उर्फ संजू को तीन सौ ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए युवक अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक से झपट्टा मारकर बैग, चेन स्नेचिंग, लूटपाट जैसी दर्जनों घटनाओं को थाना नवाबाद, प्रेमनगर, सीपरी, सदर बाजार आदि में कर चुका है। पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ संजू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में 18 साल चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनकर आरोपी पर चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष की सजा ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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