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होटल शिवालय में युवती का बलात्कार कर वीडियो बनाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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झांसी। एक माह पूर्व कोतवाली के रानी महल के पास होटल शिवालय में महिला को विषाक्त पदार्थ पिलाकर बलात्कार कर उसकी फोटो वीडियो बनाने वाले आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका दूर का रिश्तेदार विक्की आर्य निवासी शिवगंज खारा कुआं मऊरानीपुर निवासी ने उसे फोन कर दो मार्च 2026 को रानी महल के पास स्थित होटल शिवालय में बुलाया था। जहां उसे पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जिससे वह बेहोश हो गई ओर उसके साथ बलात्कार किया ओर उसकी फोटो मोबाइल से बना ली। उसके बाद से ही लगातार आरोपी विक्की आर्य पीड़िता को वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करते हुए लगातार शारीरिक शोषण करने लगा ओर अवैध रुपयों की मांग करने लगे। जब उसने अवैध रुपए की मांग पूरी करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने पीड़िता वीडियो वायरल कर उसे सामाजिक बदनाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। आज आरोपी पक्ष की ओर से जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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