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गांजा तस्कर महिलाओं को तीन तीन साल की जेल, बीस हजार अर्थदंड

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने गांजा तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दो महिलाओं को तीन तीन साल की जेल ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मार्च 2020 को जीआरपी झांसी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से पोटली की तलाशी ली। जिसके अंदर अलग अलग पैकेटों में करीब 18 किलो 230 ग्राम गांजा अलग अलग पैकेटों में बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों महिला नई दिल्ली सुल्तानपुरी निवासी दीप माला उर्फ सपना शर्मा, नई दिल्ली के मोगलपुर निवासी रानी उर्फ नीतू रानी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान दोनों महिलाओं पर गांजा तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दोनों को तीन तीन साल की जेल ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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