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केएफसी प्रतिष्ठान पर प्रवर्तन कार्यवाही में रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं मैदा के सैम्पुल फेल एफडीए की टीम ने की KFC रेस्टोरेंट पर की कार्रवाई, होगा मुकदमा दर्ज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देर रात क्वॉलिटी कबाब एवं चिकन सेंटर सदर बाजार में मारा छापा

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झांसी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद में लगातार मिठाई की दुकानें, होटल एंड रेस्टोंरेंट सहित स्ट्रीट बैंडर पर लगातार कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहें हैं। इस दौरान “जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार” के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी भी दी जा रही हैं। जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को मिल रहा है।

पवन कुमार आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा लगातार आमजन मानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु टीम द्वारा KFC रेस्टोरेंट सिविल लाइन एरिया झांसी का निरीक्षण करते हुए प्रतिष्ठान से रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं मैदा के नमूने संग्रहित किए गए जिन्हें जांच हेतु राजकीय लैब भेजा गया। आज रिपोर्ट आने रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं मेदा के नमूने फेल होने पर मुकदमा दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए प्राप्त अभिसूचना के आधार पर रात्रि में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ क्वालिटी कबाब एवं चिकन सेंटर सदर बाजार झांसी के प्रतिष्ठान पर प्रर्वतन कार्रवाई करते हुए तेल, ग्रेवी एवं चटनी के नमूने संग्रहित किए गए हैं साथ ही साफ- सफाई संतोषजनक न होने कारण सख्त हिदायत देते हुए नोटिस भी जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार- प्रसार करते हुए खाद्य कारोबारियों एवं आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति जागरुक किया जा रहा है एवं कटे-फटे फल सब्जी न बेचने हेतु ठेले वालों को जागरुक भी किया जा रहा।

सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।

सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है।

इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

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