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गांजा तस्कर की जमानत याचिका खारिज

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झांसी। एक माह पूर्व बबीना थाना क्षेत्र में कार में गांजा की तस्करी करते पकड़े गए युवक को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी झांसी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दो मार्च 2026 को नारकोटिक्स थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश जिला ग्वालियर कार क्रमांक cg 04 py 8036 में सवार युवक टोमेश पटेल निवासी रायपुर छत्तीसगढ़ 51 किलो 320 ग्राम अवैध गांजा लेकर झांसी के रास्ते से गुजर रहा है। इस सूचना पर नारकोटिक्स प्रभारी ने अपनी टीम ओर बबीना थाना पुलिस के सहयोग से टोल प्लाजा के पास कार को रोककर उसकी तलाशी लेते हुए अवैध गांजा बरामद करते हुए टोमेश पटेल सहित दो अन्य आरोपियों को दबोच कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी टोमेश पटेल की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई जिसका शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने विरोध किया ओर न्यायक्ष्य से अपील करते हुए बताया कि आरोपी का अपराध जमानत देने योग्य नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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