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दुष्कर्मी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। डेढ़ माह पूर्व किशोरी को कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायलय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इनका करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। आरोपी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने गुरसराय थाना में 13 जनवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री सुबह दस बजे बाड़े में बंधे जानवरों को पानी देने गई थी। उसी समय बंका पहाड़ी निवासी जानकी प्रसाद उसकी पुत्री को पकड़ कर कमरे में ले गया जहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोप था कि किशोरी को आरोपी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए जमानत देने ने इनकार करने की न्यायालय से अपील की। न्यायालय ने आरोप गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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