Home Uncategorized नशे के सौदागर को तीन साल की सजा, पचास हजार अर्थदंड 

नशे के सौदागर को तीन साल की सजा, पचास हजार अर्थदंड 

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीसीसी एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने 13 वर्ष पूर्व पकड़े गए नशे के सौदागर पर आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष की सजा ओर पचास हजार का अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अगस्त 2013 को बबीना थाना पुलिस ने गस्त के दौरान प्रेमनगर के हंसारी ग्वालटोली निवासी भूपेंद्र यादव को डेढ़ सौ ग्राम चरस सहित गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी भूपेंद्र पर आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए के अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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