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पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

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झांसी। न्यायालय ऐसीजे कक्ष संख्या एक अनिल कुमार सत्यम की अदालत ने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आज सुनवाई के दौरान दोषमुक्त कर दिया है।

पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गरौठा विधान सभा से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर पुलिस विधान सभा चुनाव के दौरान वोटरों की लुभाने ओर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर कर कंबल व अन्य प्रलोभन वस्तुएं बांटने के आरोप में मामला दर्ज किया था। यह मुकदमा एम पी एम एल ए एसीजे कक्ष संख्या एक अनिल सिंह सत्यम की अदालत में चल रहा था। न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को दोषमुक्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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