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प्राण घातक हमला का आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा, पचास हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 सुनील कुमार यादव की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व पड़ोसी दुकानदार पर प्राण घातक हमला कर घायल कर देने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर पचास हजार अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 अक्टूबर 2021 को मुन्ना लाल साहू ने सकरार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके भाई ब्रिज किशोर साहू की मस्जिद वाली गली में दुकान है। घटना वाले दिन उसका भाई अपनी पत्नी के साथ दुकान पर बैठा था। तभी पड़ोसी दुकानदार माधव कुशवाह उर्फ उसके कुशवाह ने अकारण ही उसके भाई के साथ गाली गलौज करते हुए सर में पत्थर से हमला कर दिया। जिससे उसके भाई के सर में गंभीर चोट आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष का कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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