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बोर्ड परीक्षा में बाधा डालने/नकल कराने वालो पर सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम-2024 तहत होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल रहे मुस्तैद, छोटी सी छोटी घटना पर भी हो कार्यवाही

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झांसी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारम्भ होने वाली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा-2026 की परीक्षा देने वाले समस्त परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बेस्ट ऑफ़ लक कहा।

‌ जिलाधिकारी ने जनपद में नकल विहीन परीक्षा कराए जाने हेतु तैनात समस्त जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए अध्यापकों से कहा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सीधे जिम्मेदार होंगे, नकल विहीन परीक्षा कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम-2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि सभी सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट अपने-अपने केंद्रों में रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता सुनिश्चित कर लें ताकि केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जनपद स्त्री कंट्रोल रूम में समस्त परीक्षार्थियों को देखा जा सके।

उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के दौरान जनपद में धारा 163 का पूरी तरह से पालन करना हो, इसे कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र पर कक्ष निरीक्षक के पास अपना पहचान पत्र अवश्य हो। केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा से पूर्व को छात्राओं की तलाशी बन्द कमरें में महिला अध्यापकों के द्वारा ही किया जाये, पुरूष अध्यापक या कर्मचारी के द्वारा छात्राओं की तलाशी किसी भी दशा में नही लेगें। उन्होने समस्त सेक्टर मजिस्टेट व जोनल सेक्टर मजिस्टेट को निर्देशित किया कि परीक्षा से पूर्व केन्द्र पर जाकर आवश्यक निरीक्षण कर लें ताकि परिक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने जनपद में शांतिपूर्ण, शुचिता और नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है अतः परीक्षा से जुड़े समस्त अधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक व कर्मचारी संवेदनशील होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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