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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषक बीमा करायें 31 दिसम्बर तक

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झांसी। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) वरुण पाण्डेय ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2025 में अतिवृष्टि के कारण राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम द्वारा प्लॉट टू प्लॉट सर्वे किया जिसके आधार पर जनपद में कार्यरत इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि० द्वारा 67607 कृषकों को तात्कालिक सहायता राशि के रूप में रु0 50.76 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका तथा शेष कृषको की क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने जनपद के समस्त किसान भाईयों को सूचित किया है कि रबी मौसम 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 है। भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋणी कृषक का बीमा सम्बंधित शाखा से किया जायेगा, साथ ही रबी मौसम में कृषकों द्वारा जिस फसल पर के०सी०सी० बनाया गया है, यदि उसके अलावा कोई अन्य फसल बुवाई की जाती है तो उसकी सूचना सम्बंधित शाखा को उपलब्ध करा दे। गैर-ऋणी कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भूमि संबंधित दस्तावेज, फसल बुवाई प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नम्बर) ले कर जनसेवा केन्द्र, संबंधित बैंक शाखा एवं फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) से 31 दिसंबर, 2025 तक बीमा करा सकते हैं।

बीमा कराने हेतु फसलवार कृषक द्वारा रबी 2025-26 में प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत बीमित राशि का निर्धारित है, मसूर-968 रु0, जौ-681 रु0, मटर-1217 रु0, गेहूं-1031 रु0, चना-1122 रु0, सरसों-785 रु0 कृषक द्वारा देय प्रीमियम रु०/ हेक्टयर।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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