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मादक पदार्थ तस्करों को नहीं मिली जमानत

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झांसी। मोठ थाना पुलिस ओर जीआरपी थाना पुलिस द्वारा जेल भेजे गए मादक पदार्थ तस्करों को अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट कनिष्क कुमार सिंह की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दोनों के जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोठ थाना पुलिस ने 15 जून 2025 को बिहार के दरभंगा पचरा खुर्द निवासी जयप्रकाश पासवान को डीसीएम गाड़ी में अवैध गांजा ले जाते गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वही जीआरपी थाना पुलिस ने प्लेट फॉर्म नंबर चार ओर पांच से 23 मई 2025 को उड़ीसा के लंगौर निवासी विश्वहरी प्रसाद नाग को अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनो को जेल भेज दिया था। आज दोनों आरोपियों के जमानती प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। जिन्हें अस्वीकार करते हुए न्यायलय ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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