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न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित न होने पर दरोगा के खिलाफ परिवार दर्ज, निरीक्षक से स्पष्टी करण

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झांसी। एक ओर जहां शासन प्रशासन और अभियोजन लगातार पैरवी कर अपराधियों के खिलाफ उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने का भरकस प्रयास कर रहे, जिसमे सबसे ज्यादा प्रयास यह होता है कि गवाहों की न्यायालय में उपस्थिति समय पर सुनिश्चित कराए। लेकिन जिनके कंधे पर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने का भार रहता है, वही न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते नजर आ रहे है। ऐसे में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के मामले को गंभीरता से लेकर झांसी एडीजे प्रथम कक्ष संख्या एक सुनील कुमार यादव की अदालत ने एक थानाध्यक्ष के खिलाफ परिवार दर्ज करने ओर एक थाना प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस क्यों न आपके खिलाफ न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर परिवार दर्ज किया जाए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया है। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन समथर थाना के उपनिरीक्षक मिथलेश कुमार ने मोहित वाल्मीक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया था। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा लगातार उपनिरीक्षक मिथलेश कुमार को साक्षी सम्मन जारी कर साक्ष्य के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया जा रहा है। वर्तमान में उपनिरीक्षक मिथलेश कुमार शाहजहांपुर थाना में तैनात है, जिन्हें 23 मई 2025 को साक्ष्य के लिए न्यायालय अपर जिला न्यायधीश कक्ष संख्या एक सुनील कुमार की अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन उन्होंने इस सम्मन के आदेश की अवहेलना की समय पर उपस्थित नहीं हुए। झांसी एडीजे ने एसएसपी झांसी को पत्र जारी कर बताया कि गवाही पर समय पर उपस्थित नहीं होने पर शाहजहांपुर थाना उपनिरीक्षक मिथलेश कुमार के खिलाफ 174.176 भारतीय दंड संहिता 1860/ धारा 209 व 221 के तहत परिवाद दर्ज हो ओर वह स्वयं पत्रावलियों सहित 4 जून 2025 को न्यायालय में उपस्थित हो। साथ ही न्यायालय ने गरौठा थाना प्रभारी निरीक्षक बलराज शाही को स्पष्टी करण कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि वह 4 जून 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर बताए कि क्यों न आपके विरुद्ध न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर परिवाद दर्ज कर दंडित किया जाए। न्यायालय ने दरोगा ओर इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर एक प्रतिलिपि एसएसपी को भेजी जाएगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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