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गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर सात वर्ष की सजा, दस हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। दो वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय एडीजे गरौठा ने आरोपी को सात वर्ष की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। दिनाँक 07.03.2022 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना टहरौली पर मु.अ.सं. 33/2022 धारा 304 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 18.04.2025 को न्यायालय ए०डी०जे० गरौठा, झाँसी द्वारा अभियुक्त हरिश्रन्द्र पुत्र घनाराम नि0 कस्बा व थाना समथर जनपद झाँसी को 07 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में ए0डी0जी0सी राजेन्द्र रावत व ए0डी0जी0सी0 संजय देव शर्मा, विवेचकउ0नि0 हरनाम सिंह,कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 412 रंजीत कुमार, व पैरोकार का0 685 शुभम सिंह परिहार थाना टहरौली,झाँसी का विशेष योगदान रहा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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