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जान से मारने की नियत से फायरिंग कर घायल करने वाले मामा के लड़के को सात वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

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झांसी। घर पर आए बुआ के लड़के पर तीन वर्ष पूर्व मामा के लड़के ने जान से मारने की नियत से लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर घायल कर दिया था। इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायधीश अ वस्तु अधिनियम अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश एच जे एस तृतीय की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर सात वर्ष का कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडजीसी ई सी एक्ट अतुलेस सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश जिला दतिया के जिगना निवासी कृष्णपाल सिंह ने तीन मार्च 2021 को रक्सा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका बड़ा भाई बुंदेल सिंह यादव 28 फरवरी 2021 को अपने मामा रक्सा के पुनावली खुर्द निवासी रामजस यादव के घर गए थे। रात अधिक होने पर वह वही रुक गए। देर रात भाई बुंदेल सिंह अपने मामा रामजस के साथ बड़े मामा सीताराम के पास गए। वहां पर बड़े मामा का लड़का कमल सिंह यादव ने घर में रखी लाइसेंसी बंदूक से उस पर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिससे उसका बड़ा भाई पैरों में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले में अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ओर पुलिस ने ठोस पैरवी की। इसके चलते न्यायलय में आरोपी पर फायरिंग का आरोप सिद्ध हो गया। जिसके चलते न्यायलय ने आरोपी को आज सात वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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