झांसी। मासूम बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने बीस वर्ष का कठोर कारावास ओर एक लाख रुपए से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई 2022 को एक दलित व्यक्ति ने टोडी फतेहपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि भगलू उर्फ भगवान दास प्रजापति ने उसके घर में घुसकर उसकी दस वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया, बालिका के चीखने चिल्लाने पर वह धमकाते हुए भाग गया। जब वह लोग खेत से मजदूरी कर घर पहुंचे तो बालिका ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इस मामले आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने गवाह ओर जिरह तथा अभियोजन की ठोस पैरवी के चलते आरोप सिद्ध होने पर आज आरोपी को बीस वर्ष का कारावास ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





