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घर में घुसकर पति पत्नी पर प्राण घातक हमला का आरोप सिद्ध, हमलावरों को दस दस वर्ष का कारावास

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झांसी। पांच वर्ष पूर्व चिरगांव थाना क्षेत्र में घर में घुसकर पति पत्नी पर लाठी डंडा सरिया कुल्हाड़ी ओर तमंचे से गोली मारकर प्राण घातक हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने दो आरोपियों को दस दस वर्ष का कारावास ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने करते हुए बताया कि 12जून 2018 को ग्राम निवि निवासी जमुना प्रसाद अपनी पत्नी आशा देवी के साथ घर में बैठा था। उसी दौरान ग्राम बेहटा संत निवासी मोती पाल, लखन पाल, रामकुमार, श्यामू हाथों में लाठी डंडा, कुल्हाड़ी ओर तमंचा लेकर घर में घुस आए और जमुना प्रसाद की मारपीट कर जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मार दी। वही बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी पर भी हमला कर हमलावर उन्हें मरणासन्न अवस्था में छोड़ कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान श्यामू और मोतीपाल पर आरोप सिद्ध न होने पर आज न्यायालय ने दोनो को दोष मुक्त कर दिया। वही आरोपी लखन पाल ओर रामकुमार पर आरोप सिद्ध होने पर दोनों को दस दस वर्ष की सजा ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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