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नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप सिद्ध होने पर सात वर्ष का कारावास ओर 25 हजार जुर्माना

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सात वर्ष का कारावास ओर 25 हजार रुपए अर्थदंड जुर्माना से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 27 नवंबर 2017 को सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह खेत पर काम करने गया था घर पर उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी। तभी गांव में रहने वाले मुकेश उसकी पत्नी तथा चंद्रशेखर ने अपने रिश्तेदार जिला जालौन उरई के गढ़र निवासी नीरज दीक्षित के साथ उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए नाबालिग को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 376 की धारा की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोपी को जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद चंद्रशेखर को दोष मुक्त कर दिया। गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपी नीरज दीक्षित पर आरोप सिद्ध होने पर उसे दुष्कर्म के आरोप में सात साल की जेल ओर पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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