Home उत्तर प्रदेश शाखा प्रबंधक और व्यवस्थापक के साथ लूट करने वाले बदमाशों को दस...

शाखा प्रबंधक और व्यवस्थापक के साथ लूट करने वाले बदमाशों को दस दस साल की सजा ओर बीस बीस हजार जुर्माना का आदेश

16
0

झांसी। तीन वर्ष पूर्व चिरगांव थाना क्षेत्र में बैंक शाखा प्रबंधक और व्यवस्थापक को तमंचा अड़ाकर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायलय न्यायाधीश द. प्र. ने दस वर्ष की सजा ओर बीस हजार अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के जिला निवाड़ी थाना सेंदरी निवासी महेश राजपूत ने चिरगांव थाना में 30 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने बैंक शाखा प्रबंधक के साथ बाइक से बैंक बंद कर शाम को घर लोट रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने चिरगांव थाना क्षेत्र पुलिया के पास सुनसान इलाके में उन्हे रोक लिया और तमंचा अड़ाकर धमकाते हुए उनका बैग छीन लिया जिसमे टिफिन कुछ पैसे रखे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी मारपीट कर दी थी।

जिसमे उन्हे काफी गंभीर चोट आई और बदमाश लूटपाट कर भाग गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने मनीष मुदगिल उर्फ लकी तथा उसके साथी राहुल को गिरफ्तार कर लूटकांड का माल बरामद कर उन्हे जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। चार वर्ष चले इस मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायलय ने दोनो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर आज दोनो को दस दस वर्ष की सजा ओर बीस बीस हजार जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here