झांसी। अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सात वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि दलित महिला ने उलदन थाने में 17 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मजदूरी करने गई थी घर पर उसकी सात वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी रविंद्र अहिरवार पुत्र हरदयाल उसके घर आया और सात वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर उठा ले गया और उसके साथ गलत काम किया। इसकी जानकारी पीड़िता ने उसे घर पर देर शाम को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इस मामले में आज आरोपी ने न्यायालय में अपना जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसका लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने विरोध करते हुए जमानत न देने की अपील की। न्यायलय ने लोक अभियोजक की अपील स्वीकार करते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






