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दलित की हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास, पंद्रह हजार जुर्माना

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झांसी। वर्ष 2008 में हुई पत्थर से सर कुचलकर दलित की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर एससी एसटी न्यायालय ने आज दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पंद्रह हजार रुपया जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।सरकार की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह और कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया की वर्ष 2008 में थाना मऊरानीपुर के अल्याइ मोहल्ला निवासी रामसिंह की ग्राम साबुन निवासी पुष्पेंद्र मिश्रा और उसके साथी केशव बढ़ई ने पहले शराब पिलाई फिर चाकू से हमला कर घायल करने के बाद सर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई पूरन दास ने थाना मऊरानीपुर में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण झांसी न्यायिक मजिस्ट्रेट शक्ति पुत्र तोमर ने दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास और पंद्रह हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता केशवेंद प्रताप सिंह और कपिल करोलिया ने की।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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