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दलित की मारपीट कर धमकाने के आरोप में तीन को तीन तीन साल की सजा

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झांसी। दलित की मारपीट करने के आरोप सिद्ध होने पर एससी एसटी कोर्ट ने आरोपियों को तीन वर्ष की सजा और तीन तीन हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।गुरुवार को मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद प्रताप और कपिल कारोलिया ने जानकारी देते हुए बताया की सकरार निवासी झुन्नन लाल ने 17 अक्टूबर 2007 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की वह देर शाम अपने घर के बाहर बैठा था। तभी गांव के पन्ना लाल, देश राज, सियाराम और शंकर आए और उसे मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देते हुए जाती सूचक शब्दो सेअपमानित कर उसकी मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करते हुए चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए एससी एसटी न्यायालय ने देशराज, सियाराम और शंकर पर आरोप सिद्ध करते हुए तीनो को तीन तीन वर्ष की सजा और तीन तीन हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। इस प्रकरण में एक आरोपी पन्ना लाल की मृत्यु हो चुकी है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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