झांसी। उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने अवगत कराया है कि जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, झांसी द्वारा संचालित “एक जनपद एक व्यंजन (ODOC) वित्तपोषण हेतु सहायता योजना” के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों से आवेदन प्रारम्भ कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से जनपद के समस्त हलवाई अपने नवीन प्रतिष्ठान की स्थापना, विस्तारीकरण हेतु वित्त पोषण (लोन) की सुविधा रिसायती छूट पा सकते है।
उन्होने बताया कि इस योजना में आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। विशेष श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला एवं दिव्यांगजन की स्थिति में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र होना चाहिए। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। आवेदक द्वारा पूर्व में सरकारी योजना के अंतर्गत अनुदान/उपदान का लाभ प्राप्त न किया गया हो।
उन्होंने यह भी बताया कि ₹25 लाख तक की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत या ₹6.25 लाख तक मार्जिन मनी, ₹25 लाख से अधिक एवं ₹50 लाख तक की परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत या ₹6.25 लाख तक मार्जिन मनी, ₹50 लाख से अधिक एवं ₹1.50 करोड़ तक की परियोजना लागत पर 20 प्रतिशत या ₹10 लाख तक मार्जिन मनी तथा ₹1.50 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत या ₹50 लाख तक मार्जिन मनी का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा किया जाएगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को परियोजना की लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रुप में जमा करना होगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

