झांसी। तीन वर्ष पूर्व मोठ थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को हत्या का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा के साथ एक लाख बीस हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन के मुताबिक मोठ थाना क्षेत्र के अखाड़ा पुरा निवासी सुममा आदिवासी का अपने पड़ोसी संतोष आदिवासी उर्फ पिटते से 29 मई 2022 को मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते संतोष आदिवासी ने कुल्हाड़ी से सुममे पर हमला कर दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। मोठ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपी संतोष पर हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायालय ने उसे दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा ओर एक लाख बीस हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

